सारण में हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की बड़ी सजा

सारण से 26 अगस्त की बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और चार्जशीट के आधार पर व्यवहार न्यायालय के ए डी जे बारह छपरा अंजनी कुमार गोंड की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला और सजा की पूरी जानकारी
यह मामला मढौरा थाना कांड संख्या 344/16 से संबंधित है। न्यायालय ने प्राथमिकी आरोपित पशुराम राय, जो बरढहिया टोला पिपरपाती, थाना मढौरा के निवासी हैं, को धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान न करने पर अभियुक्त को 06 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में सरकारी वकील दयानंद राय द्वारा पुलिस की तरफ से पैरवी की गई थी।