सारण: अपहरण और हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

सारण की छपरा कोर्ट ने अपहरण और हत्या के मामले में मोहम्मद शमशेर शेख को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Ghazala Saheb31 October 20261 min read0 viewsBihar
सारण: अपहरण और हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

बिहार के सारण जिले में न्याय की जीत हुई है। छपरा व्यवहार न्यायालय ने अपहरण और हत्या के एक गंभीर मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अपराधी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से इलाके में चर्चा का माहौल है।

अदालत का सख्त फैसला

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी मोहम्मद शमशेर शेख को सजा सुनाई। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और चार्जशीट के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया।

सजा का पूरा विवरण

अदालत ने दोषी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत सजा का ऐलान किया है, जो इस प्रकार है:

  • धारा 302 (हत्या): आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना।
  • धारा 364 (अपहरण): 10 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना।

अभियुक्त पर कुल मिलाकर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

रिवीलगंज थाना का मामला

यह पूरा मामला रिवीलगंज थाना कांड संख्या 177/21 से संबंधित है। आरोपी मोहम्मद शमशेर शेख रिवीलगंज के टोली का निवासी है। इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और सहायक सुभाष चंद्र दास ने पुलिस की ओर से मजबूती से पैरवी की, जिसके चलते दोषी को सजा मिल सकी।

Share:

Comments

Leave a comment