सीवान: महावीरी मेले को लेकर 19 पर CCA कार्रवाई, रोज थाने में हाजिरी

सीवान जिला प्रशासन ने आगामी महावीरी मेले और त्योहारों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद सख्त कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी न्यायालय की ओर से कुल 19 लोगों के खिलाफ अपराध नियंत्रण अधिनियम (CCA) के तहत आदेश जारी किया गया है। इन लोगों को अब त्योहारों के दौरान अपनी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए प्रतिदिन संबंधित थाने में हाजिरी लगानी होगी।
किसे कितनी अवधि के लिए मिली सजा?
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन 19 लोगों को दो अलग-अलग समय सीमा के लिए चिन्हित किया गया है:
- 11 नवंबर तक प्रतिदिन हाजिरी: संदीप सिंह, रहमत अली उर्फ लड्डन, नारायण यादव, श्रवण माली, अनिल सिंह और राजकिशोर प्रसाद को 11 नवंबर तक रोज थाने में उपस्थित होना होगा।
- 25 नवंबर तक प्रतिदिन हाजिरी: छठु मांझी, बबन साह, मुकेश कुमार पाण्डेय उर्फ तुफानी, शैलेश कुमार उर्फ सिपाही, राहुल यादव, अनुज प्रताप सिंह उर्फ भोला सिंह, मनीष भगत, दीपू यादव, पिंटु यादव, चन्दन कुमार, दिलीप साह, दिपक राय उर्फ दिपू राय और बिट्टु राय को 25 नवंबर तक रोजाना थाने जाना होगा।
थाने में उपस्थिति के कड़े नियम
इन सभी व्यक्तियों के लिए नियम बहुत सख्त रखे गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। आदेश के मुताबिक, इन लोगों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:
- समय सीमा: सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित थाने में उपस्थित रहना होगा।
- रजिस्टर में प्रविष्टि: थाने में आने और जाने के समय के साथ-साथ अपने यात्रा मार्ग की जानकारी भी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी।
- लोकेशन की निगरानी: प्रत्येक व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर देना होगा और फोन हमेशा चालू रखना होगा ताकि प्रशासन उनकी लोकेशन की निगरानी कर सके।
- न्यायालय में रिपोर्ट: प्रत्येक सोमवार सुबह 10:30 बजे उन्हें समाहरणालय स्थित जिला दंडाधिकारी न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी से संबंधित लिखित रिपोर्ट भी देनी होगी।