सीवान में अवैध पटाखों पर प्रशासन का हंटर, दो दिन चलेगा विशेष अभियान
सीवान में पटाखों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए प्रशासन ने दो दिवसीय विशेष जांच अभियान शुरू किया है। बिना लाइसेंस वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।

सीवान जिले में त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के निर्देश पर जिले में दो दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री में हो रही अनियमितताओं को रोकना है।
लाइसेंस और नियमों की होगी सघन जांच
जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पटाखों के कारोबार में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी और एसपी की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सभी अंचलाधिकारियों (सीओ) और थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को जिले के सभी थोक और खुदरा विक्रेताओं के पास जाकर यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास पटाखों के व्यापार के लिए वैध लाइसेंस मौजूद है या नहीं। बिना वैध लाइसेंस के कारोबार करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का होगा अनुपालन
प्रशासन का कहना है कि पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जांच के दौरान पटाखों के निर्माण से लेकर उनके भंडारण तक की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार के सुरक्षा जोखिम से बचा जा सके।
इन नियमों का पालन करना है अनिवार्य
अभियान के दौरान सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
- केवल ग्रीन पटाखे: पटाखों के उपयोग में केवल पर्यावरण के अनुकूल 'ग्रीन पटाखों' की ही अनुमति होगी।
- निर्धारित समय: पटाखे फोड़ने के लिए रात आठ बजे से साढ़े आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
- प्रतिबंधित क्षेत्र: रिहायशी इलाकों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।
अवैध बारूद मिलने पर होगी तुरंत जब्ती
जांच के दौरान यदि कहीं भी अवैध बारूद या प्रतिबंधित पटाखे मिलते हैं, तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इन सामग्रियों का निस्तारण संबंधित विक्रेता के सहयोग से किया जाए। यदि कोई विक्रेता सहयोग नहीं करता है, तो प्रशासन स्वयं एक सुरक्षित स्थान चिह्नित कर निस्तारण की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।
"रिहायशी क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।"
प्रशासन ने सभी दुकानदारों, आयोजकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे न्यायालय के निर्देशों एवं प्रशासनिक आदेशों का पूरी तरह पालन करें। अधिकारियों के अनुसार, त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा करना प्रशासन की प्राथमिकता है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।