सीवान ड्रग फ्री जोन: 158 स्कूल-कॉलेजों के पास नशा बेचने वालों पर सख्ती

सीवान पुलिस ने 158 शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर दायरे को ड्रग-फ्री जोन घोषित किया है। नशा और तंबाकू बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।

Ghazala Saheb6 November 20262 min read0 viewsBihar
सीवान ड्रग फ्री जोन: 158 स्कूल-कॉलेजों के पास नशा बेचने वालों पर सख्ती

सीवान के विद्यार्थियों को नशे की दलदल से बचाने के लिए पुलिस ने जिले में सीवान ड्रग फ्री जोन बनाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। अब स्कूल-कॉलेजों के आसपास नशीले पदार्थों का कारोबार करना आसान नहीं होगा।

500 मीटर के दायरे में नशा प्रतिबंधित

'ड्रग-फ्री भारत अभियान-2026' के तहत सीवान पुलिस ने जिले के 27 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 158 शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 500 मीटर की परिधि को आधिकारिक तौर पर ड्रग-फ्री जोन घोषित कर दिया है। इस निर्धारित दायरे में मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों और तंबाकू उत्पादों की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, यह कदम भारत सरकार के गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के दिशा-निर्देशों के आलोक में उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की बुरी लत से बचाना और शिक्षण संस्थानों के आसपास के माहौल को सुरक्षित बनाना है।

इन संस्थानों को किया गया चिह्नित

पुलिस ने जिले के प्रमुख शिक्षण संस्थानों को इस अभियान के तहत चिह्नित किया है:

  • नगर थाना क्षेत्र: डीएवी कॉलेज, आर्य कन्या उच्च विद्यालय, रामराज्य मोड़, आदर्श मध्य विद्यालय जेपी चौक और जेएसए इस्लामिया स्कूल।
  • मुफस्सिल थाना क्षेत्र: विद्या भवन महिला महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज सुता फैक्ट्री मोड़, दारोगा प्रसाद राय कॉलेज, बीएड कॉलेज अमलौरी और जवाहर नवोदय विद्यालय।

ग्रामीण इलाकों में भी अभियान का विस्तार

यह अभियान केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इसे व्यापक रूप से लागू किया गया है। जारी सूची के अनुसार पचरूखी, सिसवन, धनौती, चैनपुर, जीबी नगर, सराय, महादेवा, एमएच नगर, हुसैनगंज, बड़हरिया, मैरवा, गुठनी, आंदर, रघुनाथपुर, दरौली, असांव, जीरादेई, नौतन, भगवानपुर हाट, लकड़ीनबीगंज, गोरेयाकोठी, दरौंदा, महाराजगंज, बसंतपुर और जामो बाजार जैसे थाना क्षेत्रों के स्कूल-कॉलेजों को भी इस दायरे में शामिल किया गया है।

पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ड्रग-फ्री जोन में किसी भी तरह के मादक पदार्थ या तंबाकू उत्पादों की बिक्री या सेवन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे नशा कारोबारियों पर प्रभावी अंकुश लगाने का रास्ता साफ होगा।

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