सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गांजा मामलों में जमानत देने के लिए हम बहुत उदार हैं

Akhand India Desk16 September 20261 min read8 viewsDharm
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गांजा मामलों में जमानत देने के लिए हम बहुत उदार हैं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि वह गांजा से जुड़े मामलों में जमानत देने के मामले में बहुत उदार है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी निचली अदालत से अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।

पश्चिम बंगाल के आरोपी की याचिका पर सुनवाई

यह मामला पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति विश्वनाथ मंडल की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 13 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसके अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया था। यह मामला कूचबिहार के कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है जिसमें 252.330 किलोग्राम गांजा बरामद होने का आरोप है।

आरोपी की दलीलें और कानूनी पक्ष

याचिका में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान मंडल घर पर मौजूद नहीं था और उससे कोई बरामदगी नहीं हुई थी। मंडल के वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया कि वह घर का मालिक था या उसका उस पर कब्जा था। याचिका में यह भी बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती है और जांच काफी आगे बढ़ चुकी है तथा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

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