CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Ghazala Saheb5 October 20261 min read0 viewsBihar
CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने के किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया। यह फैसला उन गंभीर आरोपों के बीच आया है, जिनमें दावा किया गया है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा निर्णय ले रहे हैं।

चुनाव आयोग से मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है और उनका जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि चुनाव आयोग के जवाब की जांच के बाद यह पाया जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बिना आवश्यक सर्वसम्मति के लिए गए थे, तो अदालत उन निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकती है या उन्हें रद्द कर सकती है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, “नोटिस के बाद, यदि वे आकर यह दिखाते हैं कि कुछ निर्णय बिना सर्वसम्मति के लिए गए थे, तो हम उन

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