
Bihar
एयरटेल को झटका! रोमिंग सेवा न देने पर देना होगा 1.25 लाख का हर्जाना
पटना उपभोक्ता अदालत ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा न देने पर एयरटेल और भारती टेलीमीडिया को 1.25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
23 October 2026 · 2 minGhazala Saheb
विषय

पटना उपभोक्ता अदालत ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा न देने पर एयरटेल और भारती टेलीमीडिया को 1.25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।