वीर परिवार सहायता योजना: चार जिलों के सैनिकों को मिलेगा सीधा कानूनी लाभ
कटिहार में नालसा की वीर परिवार सहायता योजना के तहत जागरूकता शिविर। सैनिकों और उनके आश्रितों को अब मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता और त्वरित समाधान।

कटिहार में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड परिसर स्थित विधिक सहायता केंद्र में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रक्षाकर्मियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रित परिवारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना है। यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की 'वीर परिवार सहायता योजना 2025' के तहत की गई है।
सैनिक परिवारों को मिलेगी त्वरित कानूनी राहत
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी विंग कमांडर संगीता मल्ला ने बताया कि इस विधिक सहायता केंद्र के माध्यम से कटिहार सहित आसपास के चार जिलों के सैन्य परिवारों और उनके आश्रितों को नालसा की योजना का सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राधिकार सैनिकों के परिजनों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए पूरी सक्रियता से कार्य कर रहा है, ताकि किसी भी जरूरतमंद सैन्य परिवार को कानूनी पेचीदगियों के कारण भटकना न पड़े।
पारा विधिक स्वयंसेवकों की विशेष भूमिका
योजना को धरातल पर उतारने और अधिक से अधिक परिवारों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए प्राधिकार द्वारा विशेष रूप से पारा विधिक स्वयंसेवक (PLV) की प्रतिनियुक्ति की गई है। कार्यक्रम के दौरान पीएलवी पवन कुमार ने उपस्थित सैन्य परिवारों को डीएलएसए से मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी, जिनमें शामिल हैं:
- निःशुल्क कानूनी सलाह
- सरकारी वकील की सुविधा
- अन्य महत्वपूर्ण विधिक सेवाएं
बिना कोर्ट के सुलझेंगे पारिवारिक विवाद
कार्यक्रम में मध्यस्थता केंद्र की उपयोगिता पर भी विशेष जोर दिया गया। उपस्थित लोगों को बताया गया कि आपसी या पारिवारिक विवादों को बिना किसी भारी अदालती खर्च और लंबे समय के इंतजार के, केवल सुलह के आधार पर आसानी से निपटाया जा सकता है। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय के कर्मी, कई सेवानिवृत्त सैनिक और उनके परिजन मुख्य रूप से उपस्थित रहे।